बालिग की सहमति से सेक्स पर रेप केस नहीं, बशर्ते...: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली।। सुप्रीम
कोर्ट ने कहा है कि बालिग गर्लफ्रेंड की सहमति से यौन संबंध स्थापित करने
वाले व्यक्ति पर रेप के आरोप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बशर्ते उसकी
अपने पार्टनर से शादी करने की मंशा हो।
न्यायमूर्ति बी एस चौहान
और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि यदि लड़की प्यार में यौन
संबंध स्थापित करती है, लेकिन किन्हीं कारण से उनका विवाह नहीं हो सका तो
ऐसा व्यक्ति रेप का आरोपी नहीं हो सकता। न्यायाधीशों ने कहा, 'अदालत को इस
तथ्य की पड़ताल करनी चाहिए कि क्या आरोपी ने शुरू में विवाह का झूठा वायदा
किया था और क्या यौन संबंध के स्वरूप और परिणाम को पूरी तरह समझते हुए इसकी
सहमति दी गई थी।'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ऐसा भी हो सकता है कि
पीड़ित आरोपी के प्रति अपने प्रेम और लगाव के कारण सेक्स के लिए तैयार हो
गई हो और आरोपी द्वारा गलत तस्वीर पेश करने के कारण ऐसा नहीं हुआ हो। विवाह
करने की मंशा रखने के बावजूद आरोपी अगर अपरिहार्य कारणों या परिस्थितियों
की वजह से विवाह करने में असमर्थ रहा हो, तो ऐसे मामलों पर अलग दृष्टिकोण
अपनाने की आवश्यकता है।'
http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/man-cannot-be-prosecuted-for-rape-for-consensual-sex-with-major-woman-sc/articleshow/20155436.cms
No comments:
Post a Comment