6 साल से होटेल में रह रहे पति को घर में एंट्री की इजाजत
मुंबई।। बंबई
हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपने ही दो बेडरूम वाले घर में रहने की अनुमति
दे दी है। उसे छह साल पहले पत्नी और रिश्तेदारों ने कथित रूप से घर से
बाहर निकाल दिया था और वह एक होटेल में रहने को मजबूर था।
जस्टिस
एफएम रईस और जस्टिस वीएम कनाडे की बेंच ने अपने हालिया आदेश में व्यवस्था
दी कि पति बांद्रा स्थित 700 वर्ग फुट क्षेत्र में बने फ्लैट के एक बेडरूम
में रहेगा, जबकि पत्नी दूसरे बेडरूम में रहेगी। जजों ने पत्नी को आदेश दिया
कि दो हफ्तों के भीतर पति को घर की दूसरी चाबी सौंपी जाए। कोर्ट ने दोनों
पक्षों से कहा कि वे एक दूसरे के कब्जे में बाधा पहुंचाने या हस्तक्षेप
करने का प्रयास न करें। कोर्ट ने पति को रसोई और बाथरूम के इस्तेमाल की भी
इजाजत दी। पत्नी ने इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन अदालत ने उसकी
याचिका खारिज कर दी।
पति के अनुसार, उसे 22 जुलाई 2007 को अपनी
पत्नी और उसके रिश्तेदारों के हाथों उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा और अपना
फ्लैट छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद उसे घर वापस आने नहीं दिया गया। जब उसने
फ्लैट में घुसने करने की कोशिश की तो पत्नी के भाई ने उसकी पिटाई कर दी।
नतीजन 2007 से उसे एक होटल में ठहरना पड़ा। पत्नी ने इन आरोपों को खारिज
करते हुए कहा कि पति उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करता था। अगर पति
को घर में रहने दिया जाता तो दिक्कतें पैदा होतीं।
http://navbharattimes.indiatimes.com/other-news-mumbai/man-allowed-entry-in-house-after-six-year-stay-in-hotel/articleshow/20167157.cms
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